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बागपत: पूर्व चेयरपर्सन के देवर समेत 2 लोगों की हत्या मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास

यूपी के बागपत में नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन के देवर समेत दो लोगों की हत्या के मामले में जिला न्यायालय फैसला सुनाया है. न्यायालय ने वर्तमान में चेयरपर्सन के पति समेत 7 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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पूर्व चेयरपर्सन के देवर समेत 2 लोगों की हत्या के मामल में कोर्ट का फैसला.

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Published : Jan 18, 2020, 8:52 PM IST

बागपत:जिले में 2017 में हुई खेकडा नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन के देवर समेत दो लोगों की हत्या के मामले में शनिवार को जिला न्यायालय फैसला सुनाया है. न्यायालय ने वर्तमान में चेयरपर्सन के पति समेत 7 आरोपियों को दोषी माना है. न्यायधीश ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

जानिए क्या था मामला
खेकडा नगर पालिका परिषद के चुनावों को लेकर पूर्व चेयरपर्सन नीलम धामा और वर्तमान में चेयरपर्सन संगीता धामा के परिवारों के बीच पिछले काफी समय से रंजिश चली आ रही है. इसके चलते ही दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है. 19 फरवरी 2017 को भी नीलम धामा के देवर पुष्पेंद्र और उसके साथी वासिद अली की गोली मारकर हत्या की थी.

पूर्व चेयरपर्सन के देवर समेत 2 लोगों की हत्या के मामल में कोर्ट का फैसला.

7 लोगों पर दर्ज था मुकदमा
नीलम धामा की तरफ से कोतवाली खेकडा में वर्तमान चेयरपर्सन संगीता धामा के पति रोहताश धामा समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उसके बाद से ही एडीजे स्पेशल एससीएसटी कोर्ट में मामला चल रहा था.

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न्यायाधीश आबिद शमीम ने सुनाई सजा
मामले में जिला न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया है. एडीजे स्पेशल न्यायाधीश आबिद शमीम ने चेयरपर्सन के पति रोहताश धामा, कर्मवीर, शहदेव, जयवीर, रामकुमार, रोहन और प्रवेंद्र को हत्या की वारदात का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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