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पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में उम्रकैद

बदायूं में कोर्ट ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को वर्ष 2008 में छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद है.

पूर्व विधायक को मिली उम्रकैद की सजा.
पूर्व विधायक को उम्रकैद.

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Published : Oct 30, 2021, 4:13 PM IST

Updated : Oct 30, 2021, 5:49 PM IST

बदायूंः बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को 2008 में छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. योगेंद्र सागर वर्तमान में बिसौली विधानसभा से बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर के पिता है.

इस मामले में दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पूर्व में ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और जेल में बंद है. यह मामला 13 वर्ष पुराना है. यह सजा एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाई है. इसी केस में दो अन्य आरोपियों को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है.

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बता दें कि वर्ष 2008 में योगेंद्र सागर बिल्सी विधान सभा सीट से विधायक थे. उस दौरान ही उन के खिलाफ छात्रा से अपहरण और रेप का मामला दर्ज हुआ था. वर्तमान में योगेंद्र सागर का बेटा कुशाग्र सागर बिसौली सीट से भाजपा विधायक हैं. उधर, पूरे मामले पर सरकारी वकील मदन लाल राजपूत का कहना है कि इस 13 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है. दो अन्य आरोपी तेजेंद्र सागर और मीनू शर्मा पहले से ही जेल में हैं.




Last Updated : Oct 30, 2021, 5:49 PM IST

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