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आजमगढ़: सिमी के संस्थापक सदस्य शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार

स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानि सिमी के संस्थापक सदस्य शाहिद बद्र को गुजरात पुलिस ने आजमगढ़ से गिरफ्तार कर लिया. गुजरात कोर्ट के वारंट के आधार पर धारा 353 व 143 के आरोप में शाहिद की गिरफ्तारी की गई है.

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Published : Sep 6, 2019, 2:06 AM IST

Updated : Sep 6, 2019, 2:48 AM IST

सिमी का संस्थापक सदस्य शाहिद बद्र आजमगढ़ में गिरफ्तार.

आजमगढ़: प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के संस्थापक सदस्य को गुजरात पुलिस ने जनपद से गिरफ्तार किया है. पकड़े गये आरोपी शहर कोतवाली के मनचोभा गांव के रहने वाले शाहिद बद्र पुत्र बदरे आलम की गुजरात पुलिस को साल 2001 में दर्ज एक मामले में काफी समय से तलाश थी.

सिमी का संस्थापक सदस्य आजमगढ़ में गिरफ्तार.

मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद बद्र के वकील अब्दुल खालिद ने बताया कि शाहिद बद्र पर अक्टूबर 2012 में एक वारंट जारी हुआ था. कानूनी रूप से यह इफेक्टिव नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि यह मामला 2001 का है.

गुजरात कोर्ट के वारंट के आधार पर धारा 353 व 143 के आरोप में शाहिद बद्र को गिरफ्तार किया गया है. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था और कोर्ट द्वारा जारी किए गए वारंट के तहत ही यह गिरफ्तारी की गई है. शाहिद बद्र के ऊपर प्रतिबंधित संगठन सिमी के अध्यक्ष रहने के साथ ही प्रतिबंधित समूह का सदस्य होने का भी आरोप है. इसके अलावा उसके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी आरोप है.
-पंकज कुमार पाण्डेय, एसपी सिटी

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बताते चलें कि शाहिद बद्र आजमगढ़ जनपद के अराजीबाग में एक यूनानी क्लीनिक चलाता है. गुजरात में वर्ष 2001 में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में शाहिद बद्र की गुजरात की पुजवा कच पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी.

Last Updated : Sep 6, 2019, 2:48 AM IST

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