अयोध्या: प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मामले में अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट निरस्त कर दी है. अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की मांग पर कोर्ट ने इकबाल अंसारी के विरुद्ध दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं.
दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ कराया है मुकदमा
गत वर्ष सितंबर में कोर्ट के निर्देश पर थाना राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद के तत्कालीन पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी. यह मामला अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने दर्ज कराया था. इसमें इकबाल अंसारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. सितंबर में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह अयोध्या पहुंची थीं. उन्होंने इकबाल अंसारी से मुलाकात कर अयोध्या विवाद को जल्द सुलझाने का अनुरोध किया था. वर्तिका सिंह की ओर से थाने में की गई शिकायत में कहा गया है कि इस दौरान इकबाल अंसारी उग्र हो गए और उन्होंने अभद्रता की. इसके साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी भी की. मामले में वर्तिका सिंह के विरोध को देखते हुए कोर्ट के निर्देश पर थाना राम जन्मभूमि में इकबाल अंसारी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया. वहीं मामले में इकबाल अंसारी ने भी वर्तिका सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने वर्तिका सिंह पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था. मामले की जांच के बाद पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई क्लोजर रिपोर्ट को अदालत ने निरस्त कर दिया है. वर्तिका सिंह की मांग पर कोर्ट ने इकबाल अंसारी के विरुद्ध दोबारा जांच के निर्देश दिए हैं.
कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट के बाद भी दिए जांच के आदेश
मामले में वर्तिका सिंह के अधिवक्ता की ओर से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 6 बिंदु को लेकर सवाल खड़े किए गए थे. मामले में अग्रिम विवेचना की मांग की गई. अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि घटना के वक्त वर्तिका का भाई मौजूद था, लेकिन उसका बयान नहीं दर्ज किया गया. इकबाल अंसारी के बेटे को बतौर गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि अंसारी और उनके बेटे समेत उनके घर की तीन महिलाओं को मामले में अभियुक्त बनाया गया है. घटनास्थल पर डायल 100 को बुलाया गया था, लेकिन विवेचना में मौके पर पहुंची डायल 100 के किसी भी कर्मचारी का बयान दर्ज नहीं किया गया. वर्तिका सिंह के अधिवक्ता की ओर से पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को गलत मानते हुए दोबारा जांच की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इकबाल अंसारी के विरुद्ध फिर से जांच के आदेश दिए हैं.