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अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि परिसर के आसपास नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, लगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में श्रीराम जन्मभूमि परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ऐसा सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है.

anti drone prohibition implemented in ayodhya
रामलला.

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Published : Dec 7, 2020, 8:42 PM IST

अयोध्या : जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 2 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा.

मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ
वर्तमान में परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिस कारण परिसर की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ गई है. तमाम न्यूज चैनल लगातार परिसर के अंदर हो रही गतिविधियों की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने का प्रयास किया करते रहते हैं. मीडिया द्वारा भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया की आड़ में शरारती तत्वों द्वारा भी श्रीराम जन्मभूमि में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है.

... इसलिए जारी की गई एंटी ड्रोन निषेधाज्ञा
जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु परिसर के आसपास ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध सुरक्षा व्यवस्था के तहत किया गया है. उन्होंने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि परिसर में लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने हेतु परिसर के आसपास ड्रोन का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है. किसी व्यक्ति, संगठन, संस्था आदि द्वारा मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन और ऐसे सादृश्य उड़ने वाले उपकरण, जिनके माध्यम से शूटिंग, सर्वे एवं हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है, का संचालन एवं परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है. यह प्रतिबंध पुलिस विभाग पर लागू नहीं होंगे.

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 2 फरवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा. इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा. इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट तथा न्यायालय व जनपद के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जाएगा. इसके अलावा इसका प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराकर एवं जनसंचार माध्यमों से प्रसारित करा कर किया जाएगा.

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