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अलीगढ़ जेल के 3 हजार कैदियों में से सिर्फ एक के पास है वोट का अधिकार

जेल में रहकर चुनाव तो लड़ा जा सकता है, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता. निर्वाचन आयोग के नियमानुसार किसी मुकदमे में प्रत्याशी दोषी करार नहीं हुआ है तो वह चुनाव लड़ सकता है. वहीं जेल में निरुद्ध दोष सिद्ध ना होने वाला व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है.

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Published : Apr 3, 2019, 9:11 PM IST

बंदियों के वोट अधिकार के बारे में बताते जेल अधीक्षक.

अलीगढ़ : जिला कारागार में इस समय लगभग तीन हजार बंदी निरुद्ध है. जिनमें से सिर्फ एक बंदी को ही अपने मतदान करने का अधिकार मिला हुआ है. जिला कारागार में इस वक्त एक बंदी ही ऐसा है जो लोकसभा चुनावों में वोट डाल सकेगा.

बंदियों के वोट अधिकार के बारे में बताते जेल अधीक्षक.


निर्वाचन आयोग के नियमानुसार निवारक निरोध अधिनियम में पाबंद व्यक्ति को ही अपने मतदान का अधिकार है. वहीं जिला कारागार की बात करे तों इस समय तीन हजार बंदी जिला कारागार में निरुद्ध है. जिनमें से निवारक निरोध अधिनियम के तहत एक बंदी ही ऐसा है जिसको मतदान करने अधिकार प्राप्त होगा .


जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि कारागार में कलन्दरान थाना कोतवाली का रहने वाला नईम खान ही एक मात्र ऐसा बन्दी है. जो मतदान कर सकता है. इसके लिए मतपत्र निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त होगा उसके माध्यम से वह अपना मतदान कर पायेगा.

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