आगरा: सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधियों को पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इसका पालन आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) को कराना है. एडीए ने 500 मीटर की परिधि में संचालित सभी व्यवसायिक गतिविधियों के सर्वे के लिए 24 कर्मचारियों की टीम उतार दी है. बीते दिनों में एडीए ने एक के बाद एक चार नोटिस जारी किए. इससे ताजमहल के आसपास व्यवसायिक गतिविधि से जुड़ी 30 हजार की आबादी दहशत में हैं. क्योंकि, एडीए के हर नोटिस से होटल संचालक, होटल कर्मचारी, रेस्टोरेंट संचालक, कर्मचारी, हैंडीक्राफ्ट शोरूम मालिक, कर्मचारी, दुकानदारों के साथ ही स्थानीय लोगों की धड़कने बढ़ गई हैं. हर आदेश में लोगों को अपनी रोजी-रोटी पर संकट आने का डर सता रहा है. क्योंकि, एडीए ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की अंतिम डेट 17 अक्टूबर जारी की है.
बता दें कि 26 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद एडीए को आदेश दिया कि ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगाएं. इस क्षेत्र में दर्जनों हैंडीक्राफ्ट शोरूम, सैंकड़ों दुकानें, दर्जनों रेस्टोरेंट और होटल्स बने हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगने से 10 हजार प्रतिष्ठान के करीब 30 हजार लोगों की आजीविका का साधन छिन जाएगा.
एडीए का नोटिस नंबर एक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एडीए की ओर से 27 सितंबर 2022 को पहला नोटिस जारी किया गया. इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि के चिह्नाकन की बात कही गई. इसके तहत यहां पर सर्वे करने का नोटिस जारी किया गया.
एडीए का नोटिस नंबर दो
एडीए ने 30 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए ताजमहल की बाउंड्री के 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिविधि का सर्वे करने के लिए टीम का गठन किया. कहा कि 500 मीटर के दायरे को 12 जोन में बांटा. एडीए ने चार सहायक अभियंता, आठ अवर अभियंता और आठ सुपरवाइजर को सर्वे की जिम्मेदारी दी.
एडीए नोटिस नंबर तीन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन के लिए एडीए ने एक अक्टूबर 2022 को ताजमहल की बाउंड्री से 500 मीटर की परिधि से व्यवसायिक गतिविधि हटाने की अंतिम डेट लाइन भी जारी की. इसके तहत एडीए ने 500 मीटर की परिधि से 17 अक्टूबर तक व्यवसायिक गतिविधि बंद कराकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने का नोटिस जारी किया. इसमें व्यवसायिक गतिविधि हटाने के दौरान पुलिस फोर्स साथ रहने की भी बात कही गई.