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अग्निपथ के राह में किसने लगाई आग, 160 कोचिंग संचालकों को नोटिस

आगरा के कोचिंग सेंटर्स पर युवाओं को उकसाने के इनपुट के अधार पर पुलिस ने 160 संचालकों को नोटिस भेजा है. देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवा हंगामा कर रहे हैं. आगरा जोन में भी युवाओं ने इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ की. जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है.

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एडीजी राजीव कृष्ण

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Published : Jun 21, 2022, 3:30 PM IST

Updated : Jun 21, 2022, 5:46 PM IST

आगरा:सेना भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) के विरोध में देशभर में युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है. कई जगहों पर युवाओं ने प्रदर्शन, हंगामा, जाम, तोड़फोड़ किया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा जोन की पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया है. पुलिस ने इंटेलीजेंस इनपुट के आधार पर कोचिंग सेंटर संचालकों पर शिकंजा कसा है. योजना के खिलाफ युवाओं को उकसाने के चलते 160 संचालकों को नोटिस भेजा गया है.

आगरा जोन पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालकों के युवाओं को उकसाने की आशंका जताई है. इसी के चलते पुलिस ने करीब 160 संचालकों को नोटिस थमा दिया है. पुलिस ने बताया कि शहर में कई कोचिंग सेंटर्स बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं. अब इन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है. जिले में जो युवा अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं. इनके मोबाइल पर बवाल को लेकर राजस्थान से कई मैसेज आए हैं. उसके बाद युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में सोमवार (20 जून) को भारत बंद का मैसेज वायरल किया था. इसी के चलते पुलिस आगरा के सभी हाइवे, एक्सप्रेस-वे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस और पीएसी की तैनाती कर दी थी. पुलिस ने बीते दिनों आगरा जोन में युवाओं के उपद्रव के मामलों की जांच तेज कर दी है. इसमें कुछ कोचिंग सेंटर संचालकों की भूमिका भी संदिग्ध मिली है. इसलिए कोचिंग संचालकों पर अब पुलिस की टेढ़ी नजर है.

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एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि आगरा जोन में 248 पंजीकृत कोचिंग सेंटर्स हैं. इनमें से 160 कोचिंग सेंटर्स के संचालक को नेाटिस भेजा है. सभी कोचिंग सेंटर संचालक को नोटिस का जबाव देना है. आगरा जोन में अभी तक अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन में 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं. जोन के अलीगढ़ में चार, मथुरा में पांच, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी में एक-एक मुकदमा दर्ज हुआ है. इसके साथ ही पुलिस सभी आठ जिलों में 150 आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेज चुकी है. कोचिंग सेंटर संचालकों नोटिस मिलने से खलबली मच गई है. ऐसे कोचिंग सेंटर जो बिना पंजीकरण के चल रहे हैं. उन संचालकों पर उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम एक्ट 2002 के तहत एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है.

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Last Updated : Jun 21, 2022, 5:46 PM IST

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