आगराःस्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने इटावा के भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को बीते माह दो साल की सजा सुनाई थी. इस पर जिला जज विवेक संगल की अदालत में अपील की थी. इस पर जिला जज विवेक संगल ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार करके अपील की सुनवाई होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था.
जिला जज विवेक संगल की अदालत में 27 सितंबर-2023 को सांसद कठेरिया की ओर से अधिवक्ता ने बहस पूरी की. 30 सितंबर-2023 को अभियोजन की बहस पूरी हुई. जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर फैसले के लिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की थी. 12 अक्टूबर की सुनवाई में जिला जज ने कुछ विधिक बिंदुओं पर बहस कराने को लेकर इस मामले में बहस के लिए अगली तारीख 16 अक्टूबर दी है. इस मामले में आज सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की विधिक बिंदुओं पर सुनवाई होगी. इस मामले में जिला जज के फैसले पर डॉ. राम शंकर कठेरिया की सांसदी टिकी हुई हैं.
बता दें कि स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने एक मामले में पांच अगस्त-2023 को भाजपा सांसद कठेरिया को दो साल की सजा सुनाई थी. इस पर स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सात अगस्त-2023 को जिला जज की अदालत में अपील की थी. जिला जज की अदालत ने भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया की अपील स्वीकार की. इस पर सुनवाई की. इसके बाद जिला जज की अदालत ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को बड़ी राहत दी थी. अपील की सुनवाई न होने तक स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था. तभी से लगातार जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है.
यह था मामला
बता दें कि, इटावा के भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया पूर्व में आगरा के सांसद रहे हैं. मामला 16 नवंबर 2011 का है. जब यूपी में बसपा की सरकार थी. आगरा के सांसद रहते हुए डॉ. रामशंकर कठेरिया ने लोगों के साथ मिलकर साकेत मॉल में टोरंट के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था. जिसमें जमकर बवाल हुआ था. मारपीट भी हुई थी. टोरेंट पाॅवर के सुरक्षा अधिकारी समेधी लाल की तहरीर पर तब थाना हरीपर्वत में सांसद राम शंकर कठेरिया सहित अन्य पर मारपीट, धमकी देने के साथ ही अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था. इस मामले में हरीपर्वत थाना पुलिस ने सांसद राम शंकर कठेरिया के विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. जिस पर इस मामलें में गवाही एवं बहस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर पांच अगस्त-2023 को फैसला सुनाया गया.
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
आगरा की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद डाॅ. रामशंकर कठेरिया को 12 साल पुराने केस में आरोपी मानते हुए शनिवार को सजा सुनाई थी. कोर्ट ने भाजपा सांसद को आईपीसी की धारा 147 दंगा और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत सांसद को दोषी माना. इसके बाद दो साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ये भी पढ़ेंः BJP MP डाॅ. रामशंकर कठेरिया की सांसदी पर संकट, 16 अक्टूबर को होगी सुनवाई
ये भी पढ़ेंः सांसद रामशंकर कठेरिया बोले, सपाइयों आओ, फोटो खींच अखिलेश को भेजो, छह महीने में पुल बना देंगे