आगरा: लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की ओर से पहली बार प्रत्याशियों के नामांकन शपथ पत्र में कई बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव प्रत्याशियों को शपथ पत्र भरने में कई अड़चने खड़ी करेंगे. इसी बदलाव को लेकर ईटीवी भारत ने जब उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र से बात की तो कई जानकारियां सामने आईं.
आगरा: शपथ पत्र में प्रत्याशी को विदेश में निवेश और प्रॉपर्टी का देना होगा ब्योरा
लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में कई बदलाव किए गए हैं. इस बार शपथ पत्र में प्रत्याशियों को अपने पांच साल का आय-व्यय, विदेशों में निवेश और प्रापर्टी की जानकारी देनी होगी.
दरअसल आगरा जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी अपने प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं. वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार नामांकन के लिए अपना पर्चा खरीद रहें हैं. निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और सफल कराने के लिए पुलिस-प्रशासन को तमाम निर्देश दिए गए हैं.
निर्वाचन आयोग ने पहली बार प्रत्याशियों के नामांकन के शपथ पत्र में कई बदलाव किए हैं. इस बारे में आगरा के उप जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने कई शपथ पत्र में बदलाव किए हैं. पहले जहां प्रत्याशियों को तीन साल का आय-व्यय का ब्योरा शपथ पत्र में देना होता था, वहीं अब प्रत्याशियों को अपने पांच साल के आय-व्यय का ब्योरा देना होगा. प्रत्याशियों को अपने परिवार के आश्रित सदस्यों और कुटुंबियों के आय-व्यय का ब्योरा भी शपथ पत्र में भरना होगा. पहली बार शपथ पत्र में प्रत्याशियों को विदेशों में निवेश और प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी.