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ताजनगरी में 'महादेव' को भरना होगा हाउस टैक्स, नगर निगम ने दिया 10.36 लाख रुपये का नोटिस

ताजनगरी के प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर (Shri Mankameshwar Mahadev Temple) को आगरा नगर निगम ने 10 लाख रुपये से अधिक का हाउस टैक्स जारी किया है. पुजारी ने गृह राज्य मंत्री को पत्र लिखकर टैक्स माफ करने की मांग की है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 7, 2023, 11:01 AM IST

आगराःताजनगरी के सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में से एक श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर को नगर निगम ने 10 लाख 36 हजार रुपये हाउस टैक्स जमा करने का नोटिस भेजा है. निगम की ओर से मंदिर के मठ प्रशासक के नाम बकाया हाउस टैक्स जमा कराने को नोटिस जारी किया गया है, इसको लेकर मठ प्रशासक ने गृह राज्यमंत्री को पत्र लिखकर टैक्स माफ और नोटिस निरस्त करने की मांग की है.

श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर.

महादेव के मंदिर को हाउस टैक्स जारी
बता दें कि, आगरा नगर निगम ने 7 जनवरी 2023 को दरेसी नंबर एक की संपत्ति संख्या 16/20/ 21 का उल्लेख करके मठ प्रशासक हरिहर पुरी के नाम से हाउस टैक्स जारी किया है. जिसमें 10 लाख 36 हजार 936 का नोटिस जारी किया है. जबकि, नगर निगम के एक्ट के तहत धार्मिक संस्थाएं हाउस टैक्स के दायरे से बाहर हैं.

आगरा नगर निगम.

गृह राज्यमंत्री को लिखा टैक्स माफी के लिए पत्र
मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, नगर निगम की ओर से आए हाउस टैक्स के नोटिस को लेकर उन्होंने गृह राज्यमंत्री को पत्र लिखकर टैक्स माफ करने की मांग की है. इसके साथ ही नोटिस को निरस्त करन की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि, मंदिर परिसर की जो दुकानें हैं. वे पुरानी पगड़ी व्यवस्था के आधार पर किराए पर हैं. इनका किराया बहुत कम है. नगर निगम ने टैक्स की जो गणना की है. वो नए सर्किल रेट और किराएदारी के नियमों के आधार पर की है. जबकि, मंदिर प्रशासन की असल में इतनी आय नहीं है. जो भी आय होती है. उससे ही धार्मिकि कार्य कराए जाते हैं. ऐसे में हाउस टैक्स जमा करना मुश्किल है.

दुकानों पर लगाया हाउस टैक्स
इस बारे में अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि, मंदिर परिसर पर टैक्स नहीं लगाया जाता है. जो बकाया हाउस टैक्स का नोटिस जारी किया गया है. टैक्स कर श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के दुकानें और आवासीय परिसर के लिए है. यह नोटिस मंदिर परिसर में स्थित अन्य आवासीय परिसर और वहां संचालित दुकानों को दिया गया है.

इनको टैक्स के दायरे से रखते हैं बाहर
नगर निगम के छत्ता जोन के प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि, नगर निगम के एक्ट के तहत धार्मिक संस्थाएं हाउस टैक्स के दायरे से बाहर हैं. इनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, खेल मैदान, कारागार, समेत कुछ अहम संस्थाएं शामिल हैं. इसके अतिरिक्त कुछ और भी संस्थान हैं. जिन्हें छूट दी गई है.

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