उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोर्न वीडियोज का फैला जाल, जानकार कहते हैं ठोस कानून की जरूरत - 857 पोर्न वेबसाइट बैन

साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाली जाने वाली वीडियो तब तक वायरल होती रहती है, जब तक उसके खिलाफ एकाउंट में ही रिपोर्ट न किया जाए. राहुल के मुताबिक अगर आपको फेसबुक में किसी भी वीडियो या फोटो को न देखना हो तो इसके लिए रिपोर्ट करनी होगी.

पोर्न वीडियोज का फैला जाल
पोर्न वीडियोज का फैला जाल

By

Published : Aug 31, 2022, 7:34 PM IST

लखनऊ : साल 2015 को मोदी सरकार ने करीब 857 पोर्न वेबसाइट बैन कर दी थी. बावजूद इसके इंटरनेट पर पोर्न जमकर परोसा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा हथियार बना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. फेसबुक, ट्विटर व इंस्ट्राग्राम वैसे तो दूर बैठकर दोस्तों से जुड़ने का जरिया है, जहां परिवार का हर एक सदस्य मौजूद है, लेकिन इनका इस्तेमाल पोर्न परोसने में भी हो रहा है. सख्त कानून न होने के चलते सरकार फेसबुक जैसी कंपनियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है.



फेसबुक एकाउंट चलाने वाले राहुल (काल्पनिक नाम) के मुताबिक, वह किसी भी पोर्न या फिर किसी पेज व एकाउंट से नहीं जुड़े हैं, बावजूद इसके उनकी टाइम लाइन पर अश्लील व पोर्न वीडियो दिखते हैं. जिन्हें बार-बार रिपोर्ट करने के बाद भी हटाया नहीं जाता है. क्योंकि जब वह फेसबुक चलाते हैं तब उनका छोटा बेटा भी कभी कभी साथ में होता है ऐसे में अब उन्होंने फेसबुक ही चलाना छोड़ दिया है.


राहुल जैसे तमाम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अश्लीलता व पोर्न वीडियोज के चलते उसका प्रयोग करना छोड़ चुके हैं. सवाल यह उठता है कि आखिरकार राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है. साइबर मामलों के जानकार अमित दुबे बताते हैं कि जिस वीडियो को हम लोग पोर्नोग्राफी मानते हैं उसे यूएस में नहीं माना जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूएस के लॉ को मानती है न कि भारत की गाइडलाइन को फॉलो करती है. भारत में कोई ठोस कानून भी नहीं है. थोड़ी बहुत गाइडलाइन ही है जो अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं करते हैं. इसलिए जब तक कोई ठोस कानून नहीं बनता है तब तक इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है.


अमित दुबे कहते हैं कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT) इन सभी चीजों पर ध्यान देती है, लेकिन राज्य की पुलिस को तो मालूम ही नहीं होता है कि इन्हें कैसे हटवाया जाए. कई मामलों में वो 91 सीआरपीसी के तहत नोटिस भेजकर कंटेंट को हटवाया जाता है. वहीं सरकार 69 का सहारा लेकर इंटरनेट से कुछ जरूरी सामग्री हटवाती है. क्योंकि CERT के पास हर कोई पहुंच नहीं पता है, ऐसे में इन सब पर सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है.


साइबर एक्सपर्ट राहुल मिश्रा के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डाली जाने वाली वीडियो तब तक वायरल होती रहती है, जब तक उसके खिलाफ एकाउंट में ही रिपोर्ट न किया जाए. राहुल के मुताबिक अगर आपको फेसबुक में किसी भी वीडियो या फोटो को न देखना हो तो इसके लिए रिपोर्ट करनी होगी. किसी फ़ोटो या वीडियो की रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले फोटो या वीडियो खोलने के लिए टैप फिर विकल्प पर टैप करें. उसके बाद फोटो के लिए फोटो की रिपोर्ट करें या वीडियो के लिए वीडियो की रिपोर्ट करें पर टैप करें. उस विकल्प का चयन करें जो आपको परेशान कर रही है और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

सोशल मीडिया के जानकार, संदीप शर्मा बताते हैं कि सोशल मीडिया में पोर्न वीडियोज के अलावा ऐसे भी मामले सामने आते हैं जो किसी भी व्यक्ति की फोटो को एडिट कर अश्लील बना देते हैं. इसकी भी रिपोर्ट की जा सकती है. यही नहीं पीड़ित साइबर सिविल राइट्स, विदाउट माई कंसेंट और लव इज रिस्पेक्ट इन तीन संगठन से मदद मांग सकते हैं, जो इंटरनेट के द्वारा अलग-अलग तरह का उत्पीड़न झेल रहे लोगों को जागरूक करते व सलाह मुहैया कराते हैं. इसके अलावा आप पुलिस व वकील की भी मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें : मृतक आश्रितों को दूसरे विभाग में भी नौकरी देने की तैयारी, मिलेगी बड़ी सहूलियत


एकाउंट को रखें सुरक्षित :राहुल मिश्रा बताते हैं कि कई बार यूजर की गलतियों के कारण ऐसी अश्लील सामग्री सामने आती है. इससे बचने के लिए अपने प्रोफाइल को लॉक रखें और अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को रिसीव न करें. सोशल मीडिया पर डाली गई निजी जानकारी और चुनिंदा दोस्तों के बीच या प्राइवेट रखें. अनजान लोगों से चैटिंग करने से बचें. फ्रेंड लिस्ट में उन्हें ही जोड़ें जिन्हें अच्छे से जानते हैं. सबसे जरूरी बात कि केवल उन्हीं वेबसाइट्स पर जाएं जिनके यूआरएल से पहले लॉक का आइकन दिखे. इसके अलावा किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले उसकी प्रोफाइल जांच लें.

यह भी पढ़ें : अवनीश अवस्थी को नहीं मिला सेवा विस्तार, अपर मुख्य सचिव गृह का कार्यभार

ABOUT THE AUTHOR

...view details