लखनऊ: सपा सांसद आजम खां को मानहानि व विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने का प्रयास करने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बुधवार को आजम खां को सीतापुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ की अदालत में पेश किया गया. सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने सपा सांसद आजम खां की 18 जनवरी तक के लिए न्यायिक रिमांड मंजूर किया.
मंगलवार को अदालत ने इस मामले में न्यायिक रिमांड के लिए अभियुक्त आजम खां को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया था. आजम खां दूसरे आपराधिक मामले में सीतापुर जेल में न्यायिक हिरासत में निरुद्ध हैं.
एक फरवरी, 2019 को इस मामले की एफआईआर आल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के अल्लामा जमीर नकवी ने हजरतगंज कोतवाली में आईपीसी की धारा 500 व 505 के तहत दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक आजम खां ने मंत्री रहते हुए अपने लेटर हेड व सरकारी मोहर का दुरुपयोग कर भाजपा, आरएसएस व मौलाना सैय्यद कल्बे जव्वाद नकवी को बदनाम किया था.
गाली गलौज एवं अपमानित कर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के तीन साल पुराने एक मामले में प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक अभिरक्षा में लेकर आगामी 18 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया.