लखनऊ: आमदनी से कई गुना सम्पत्ति अर्जित करने व भ्रष्टाचार के मामले में फंसे राजस्व परिषद के अधिकारी विवेकानंद डोबरियाल के बेटे समीर डोबरियाल की अग्रिम जमानत अर्जी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश मोहिंदर कुमार ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्त समीर डोबरियाल को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक अमित अवस्थी व लक्ष्मी पांडेय का तर्क था कि 5 जुलाई 2022 के पत्र के माध्यम से समीर डोबरियाल के विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए थे. यह भी कहा गया कि समीर डोबरियाल के विरुद्ध अपराध शाखा के उप निरीक्षक सतीश चंद्र साहू द्वारा जांच सम्पादित की गई तथा उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट 26 जुलाई 2022 के आधार पर पाया कि अभियुक्त ने लोक सेवक के पद पर रहते हुए, आय से कई गुना अधिक सम्पत्ति अर्जित की है. जिस पर गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.