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मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर ने खुद तुड़वानी शुरू की अवैध बिल्डिंग

लालबाग कार्यालय के बगल में जेसी बोस मार्ग स्थित जिला गाजीपुर के रहने वाले रईस आलम सिद्दीकी ने अवैध निर्माण को अब खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है.

अवैध निर्माण
अवैध निर्माण

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Published : May 11, 2022, 6:15 PM IST

Updated : May 11, 2022, 7:39 PM IST

लखनऊ: एलडीए के लालबाग स्थित पुराने ऑफिस के ठीक बगल में गाजीपुर से पूर्व विधायक और माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के नजदीकी बिल्डर ने अवैध निर्माण किया था. कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नोटिस भी दिया. सील किया. इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहा. आखिरकार बाबा के बुलडोजर के कहर से डरते हुए बिल्डर ने इस निर्माण को अब खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है. यहां मजदूर लगाकर अवैध हिस्से को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी कि बहुत जल्द ही यहां जेसीबी लगाकर ध्वस्तीकरण करवाया जाएगा.

प्राधिकरण के कड़े रुख के बाद अब बिल्डरों ने स्वयं अपने अवैध निर्माणों को तोड़ने की मुहिम शुरू कर दी गई है. ऐसे ही एक मामले में लालबाग कार्यालय के बगल में जेसी बोस मार्ग स्थित जिला गाजीपुर के रहने वाले रईस आलम सिद्दीकी द्वारा अपनी बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है.

बिल्डर ने खुद तुड़वानी शुरू की अवैध बिल्डिंग

जोनल एवं विहित प्राधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 इस पांच मंजिला बिल्डिंग के अवैध निर्माण को लेकर प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया था. इसी क्रम में दो बार इस बिल्डिंग को सील भी किया जा चुका है. बाद में इस अनाधिकृत बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित हो चुके हैं.

इस संबंध में जोनल अधिकारी ने बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर नोटिस भी चस्पा करा दिया था. इस बीच बिल्डिंग के मालिक ने प्राधिकरण के मानचित्र सेल में शमन मानचित्र दाखिल किया. जोनल अधिकारी राजीव कुमार का कहना है कि दाखिल किये गए शमन मानचित्र की विभाग के इंजीनियरों द्वारा तकनीकी तौर पर जांच पड़ताल की गई. जिसमें बिल्डिंग का काफी अनाधिकृत भाग शमन मानचित्र के हिस्से में नहीं था.

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एलडीए के ही इंजीनियर कर रहे हैं पैरवी: इस अवैध बिल्डिंग को टूटने से बचाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के ही कई इंजीनियर सक्रिय हैं. सूत्रों की मानें तो इस अवैध बिल्डिंग में उनकी भी मोटी रकम फंसी है. यही कारण है कि अब यह अधिकारी खुले तौर पर बिल्डिंग को बचाने की पैरवी कर रहे हैं. साथ-साथ मालिक को सूचित किया गया कि बिल्डिंग का जितना भाग का शमन मानचित्र में नहीं है उसको प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया जाएगा.

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Last Updated : May 11, 2022, 7:39 PM IST

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