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59 लाख भुगतान न करने पर एपीआई अंसल का ऑफिस कुर्क

जिला प्रशासन ने मंगलवार को रेरा द्वारा लगाए गए करीब 59 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान न करने पर एपीआई अंसल के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ऑफिस को कुर्की कर सील कर दिया.

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रेरा के आदेश पर कुर्क

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Published : Mar 8, 2022, 10:27 PM IST

लखनऊ: जिला प्रशासन ने मंगलवार कोरेरा द्वारा लगाए गए करीब 59 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान न करने पर एपीआई अंसल के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ऑफिस को कुर्की कर सील कर दिया. यह कार्रवाई लखनऊ के उप जिलाधिकारी सदर की देखरेख में की गई.

एपीआई अंसल के खिलाफ लगभग 100 शिकायल मामलों में रेरा में जांच चल रही है. कई मामलों में जुर्माने के आदेश भी किए जा चुके थे. इसके बावजूद एपीआई अंसल इन मामलों में भुगतान नहीं किया. एपीआई अंसल की पीड़ित आवंटी लगातार शिकायत रेरा में कर रहे थे. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

एपीआई अंसल की लखनऊ के शहीद पथ पर करीब 6000 एकड़ में फैली टाउनशिप है. यह टाउनशिप पिछले करीब 12 साल से विकसित की जा रही है. टाउनशिप में सैकड़ों आवंटी का अरबों रुपया निवेश किया जा चुका है. मगर रियल स्टेट अथॉरिटी(real estate authority) में 100 के करीब आवंटियों ने अलग-अलग शिकायतें करके कंपनी पर उनको कब्जा न देने या फिर बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाया है.


एपीआई अंसल के मामले में गड़बड़ियां इतनी बड़ी है कि रेरा के आदेश पर फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जा चुका है. जिसमें करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां सामने आई है. कंपनी ने निवेशकों का लिया हुआ धन दूसरे कामों में डाइवर्ट किया है. ऐसे ही कुछ मामलों में रेरा ने कुछ समय पहले आवंटी को करीब ₹5900000 का भुगतान करने का आदेश एपीआई अंसल को दिया था. मगर कंपनी ने समय रहते भुगतान नहीं किया.

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जिसके बाद में सोमवार को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई. एसडीएम सदर लखनऊ की टीम अंसल के ऑफिस पहुंची और वहां पर कंपनी के ऑफिस की कुर्की करके सील कर दिया.


एसडीएम सदर ने बताया कि बकाया भुगतान न करने पर यह एक्शन अंसल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के खिलाफ किया गया है. उनका ऑफिस जिला प्रशासन ने सील कर दिया है. जब तक बकाया भुगतान और उस पर लगने वाले ब्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी. यह ऑफिस नहीं खोला जाएगा.

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