प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या, जानलेवा सामूहिक हमले के आरोप में सजा भुगत रहे रमेश, पान सिंह, श्रीपाल व अनार सिंह को 19 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से जेल में बंद कैदी की सजा के खिलाफ अपील की निकट भविष्य में सुनवाई की संभावना न होने पर जमानत पर रिहा करने पर विचार किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने चारों दोषियों की जमानत अर्जी पर दिया है.