अलीगढ़ःदेश भर में खतरनाक कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 24 व 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के त्यौहार को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दिया है.
उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगाई गई 144 धारा, जानिए क्यों?
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्रिसमस त्योहार व कोरोना वायरस को लेकर लागू हुई धारा 144. अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं असामाजिक तत्व. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पॉल की तरफ से 17 बिंदुओं को लेकर धारा 144 लागू, लगाई गई.
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा. यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा.
इससे पहले भी जिले की शांति भंग की आशंका को लेकर धारा 144 लगाई गई है. लगातार जिले में जिला प्रशासन द्वारा शांति भंग होने की आशंका को लेकर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जा रही है. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पॉल की तरफ से 17 बिंदुओं को लेकर धारा 144 लागू की गई है. इन 17 बिंदुओं में कई तरह की बंदिशें लगाई गई है.
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