उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगाई गई 144 धारा, जानिए क्यों?

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में क्रिसमस त्योहार व कोरोना वायरस को लेकर लागू हुई धारा 144. अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं असामाजिक तत्व. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पॉल की तरफ से 17 बिंदुओं को लेकर धारा 144 लागू, लगाई गई.

अलीगढ़ में लागू धारा 144
अलीगढ़ में लागू धारा 144

By

Published : Dec 4, 2021, 3:02 PM IST

अलीगढ़ःदेश भर में खतरनाक कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 23 दिसम्बर को चौधरी चरण सिंह जयंती, 24 व 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के त्यौहार को लेकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दिया है.

अलीगढ़ में लागू धारा 144
स्थानीय अभिसूचना एवं अन्य माध्यमों से पता चला है कि इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है. इसे लेकर अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गई है. यह आदेश आज से 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक लागू रहेगा. इस आदेश की प्रति समस्त तहसील,थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया गया.
अलीगढ़ में लागू धारा 144

यह भी पढ़ें- अवैध बालू खनन पर रोक लगाएं थानेदार : एसडीएम


यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा. यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा.

इससे पहले भी जिले की शांति भंग की आशंका को लेकर धारा 144 लगाई गई है. लगातार जिले में जिला प्रशासन द्वारा शांति भंग होने की आशंका को लेकर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की जा रही है. अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पॉल की तरफ से 17 बिंदुओं को लेकर धारा 144 लागू की गई है. इन 17 बिंदुओं में कई तरह की बंदिशें लगाई गई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details