लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में जारी अनंतिम सूची को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है. इसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग के लिए जारी अनंतिम सूची का मतलब नियुक्ति नहीं है. काउंसलिंग के दौरान शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के उप सचिव अनिल कुमार ने एक पत्र जारी कर कहा है कि 69,000 शिक्षक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हर अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्रपत्र के क्रम संख्या एक से 13 तक दर्ज सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटन किया गया है. अगर आवेदन पत्र में कोई सूचना अभ्यर्थी की ओर से त्रुटिपूर्ण दर्ज की जाती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं. काउंसलिंग में शामिल होने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है.