राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजसमंदः सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो होगी कार्रवाई, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

राजसमंद जिला कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी कर नियंत्रण कक्ष में कार्मिकों की नियुक्ति में बदलाव किया है. इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजसमंद जिला कलेक्टर , राजसमंद न्यूज़ , राजसमंद नियंत्रण कक्ष,  संशोधित आदेश जारी,  थूकने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही , Proceedings under Section 188 on spitting , Rajsamand News,  Rajsamand Control Room
सार्वजनिक स्थानों पर थुकने पर होगी सजा

By

Published : Apr 16, 2020, 2:58 PM IST

राजसमंद.कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाव, सूचना और सुरक्षा के लिए पूरे देश में कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार पोसवाल के निर्देशानुसार नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई थी. इस नियंत्रण कक्ष में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार सहित सहायक प्रभारियों और अन्य कार्मिकों की नियुक्ति की गई थी. वहीं अब जिला कलेक्टर ने संशोधित आदेश जारी कर कार्मिकों की नियुक्ति में बदलाव किया है.

बता दें कि संशोधित आदेश के अनुसार प्रथम पारी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे के लिए जूनियर अकाउटेंट राकेश शर्मा, सहा. प्रशासनिक अधिकारी दिनेश पुरी गोस्वाामी तथा कनिष्ठ सहायक बालुराम गुर्जर को नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए जूनियर अकाउटेंट राजेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक चैनाराम व भरत शर्मा को नियुक्त किया हैं. और वहीं तृतीय पारी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिए टीआरए मनीष सैनी, वरिष्ठ सहायक शंकर लाल रेगर, पटवारी भूअभिलेख फतहसिंह को नियुक्त किया गया है.

ये पढ़ें-राजसमंद: राजस्थान से मध्यप्रदेश जा रहे पैदल मजदूरों को प्रशासन ने किया आइसोलेट

इसी के साथ सम्पर्क अनुभाग में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर हरीश सेन को और हर दिन सूचना भिजवाने के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी रामसिंह मीना और सूचना सहायक सुमित खिंची को नियुक्त किया है.

ये पढ़ें-राजसंमदः 11 हजार केवी विद्युत लाइन के शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग

इसी के साथ कोरोना महामारी से बचाव के लिये जिला कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी सार्वजनिक और अन्य संस्थानों पर तम्बाकू, पान और अन्य चबाए जाने वाले पदार्थों के थूकने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी. वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर सजा दी जाएगी. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details