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राजस्थान में अब तक लागू नहीं हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

राजसमंद में भी एक सितंबर से पूरे देश में लागू हुआ नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होना था. जिसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 गुना जुर्माना लगाने जाने का प्रावधान है. लेकिन, इस नियम को राजस्थान में गहलोत सरकार ने लागू नहीं किया. ईटीवी भारत की टीम ने जिले में चालानी कार्रवाई का रियलिटी टेस्ट किया.

राजसमंद नया मोटर व्हीकल एक्ट, Rajsamand New Motor Vehicle Act

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Published : Sep 5, 2019, 7:58 PM IST

राजसमंद.एक सितंबर से पूरे देश में नए मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद शहर के कई मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान बनाए जा रहे हैे. जिसमें मुख्य रूप से वाहनों पर लिखे जाने वाले पदनाम स्लोगन इत्यादि का को लेकर भी चालान बन रहे हैं.वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्लेट नहीं होने अन्य सभी बिंदुओं पर भी चालान बनाए जा रहे हैं.

चालानी कार्रवाई का रिजल्ट चेक

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जब ईटीवी भारत ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से जानने की कोशिश की क्या चालान संशोधित जुर्माना राशि के अनुसार काटे जा रहे हैं तो ट्रैफिक अधिकारी असमंजस में नजर आए. उनका कहना था कि इस प्रकार का कोई आदेश अभी तक उन्हें नहीं मिला है. अभी तक पहले के नियमों पर ही चालन बनाए जा रहे हैं. ट्रैफिक अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि अभी तक उनके पास नए आदेश नहीं आए हैं. पुराने आदेश के तौर पर ही चालान बनाए जा रहे हैं.

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अब देखना होगा कि कब तक ट्रैफिक पुलिस को नए नियमों से अवगत कराया जाता है. या गहलोत सरकार केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को राजस्थान में लागू नहीं करेगी.

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