राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राजस्थान में अब तक लागू नहीं हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

राजसमंद में भी एक सितंबर से पूरे देश में लागू हुआ नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होना था. जिसके तहत यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 गुना जुर्माना लगाने जाने का प्रावधान है. लेकिन, इस नियम को राजस्थान में गहलोत सरकार ने लागू नहीं किया. ईटीवी भारत की टीम ने जिले में चालानी कार्रवाई का रियलिटी टेस्ट किया.

By

Published : Sep 5, 2019, 7:58 PM IST

राजसमंद नया मोटर व्हीकल एक्ट, Rajsamand New Motor Vehicle Act

राजसमंद.एक सितंबर से पूरे देश में नए मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद शहर के कई मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान बनाए जा रहे हैे. जिसमें मुख्य रूप से वाहनों पर लिखे जाने वाले पदनाम स्लोगन इत्यादि का को लेकर भी चालान बन रहे हैं.वहीं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर प्लेट नहीं होने अन्य सभी बिंदुओं पर भी चालान बनाए जा रहे हैं.

चालानी कार्रवाई का रिजल्ट चेक

पढ़ें- रोडवेज बसों की लगातार गिरती आय पर बोले खाचरियावास - जल्द खरीदेंगे 1152 नई बसें

जब ईटीवी भारत ने ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से जानने की कोशिश की क्या चालान संशोधित जुर्माना राशि के अनुसार काटे जा रहे हैं तो ट्रैफिक अधिकारी असमंजस में नजर आए. उनका कहना था कि इस प्रकार का कोई आदेश अभी तक उन्हें नहीं मिला है. अभी तक पहले के नियमों पर ही चालन बनाए जा रहे हैं. ट्रैफिक अधिकारी रामविलास मीणा ने बताया कि अभी तक उनके पास नए आदेश नहीं आए हैं. पुराने आदेश के तौर पर ही चालान बनाए जा रहे हैं.

पढ़ें: INX मीडिया मामला: चिदंबरम ED के सामने आत्मसमर्पण को तैयार

अब देखना होगा कि कब तक ट्रैफिक पुलिस को नए नियमों से अवगत कराया जाता है. या गहलोत सरकार केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को राजस्थान में लागू नहीं करेगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details