सांगोद(कोटा). जिले के सांगोद में कनवास उपखंड में चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत उपखंड अधिकारी राजेश डागा की ओर से अब तक 1938 बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया. साथ ही निर्देश दिए गए थे के इस अतिक्रमण मुक्त चारागाह भूमि पर दुबारा अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया तो अतिक्रमियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, धुलेट और मदारिया ग्राम पंचायत में चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद 15 व्यक्तियों की ओर से चारागाह भूमि पर फिर से अतिक्रमण की सूचना उपखंड अधिकारी को प्राप्त हुई. जिसके बाद कनवास एसडीएम राजेश डागा ने सभी अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्रवाई करने के लिए कनवास तहसीलदार को निर्देशित किया.
जिसकी पालना में कनवास तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार शर्मा ने उक्त महेन्द्र, सतवीर माली को 90 दिन की सिविल कारावास की सजा और शेष को 30 दिन की सिविल कारावास की सजा से दंडित किया.
पढ़ें:राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिनेता सोनू सूद को किया ऑनलाइन सम्मानित
साथ ही कनवास एसडीएम ने तहसीलदार कनवास को निर्देश दिए कि अगर फिर भी क्षेत्र में चारागाह भूमि पर फिर से किसी की ओर से अतिक्रमण किया जाता है तो अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 91 के तहत कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
सांगोद में 6 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 13 करोड़ रुपए बिजली का बिल बकाया
जिले के सांगोद में बकाया की बढ़ती फेहरिस्त पर अंकुश लगाने और बकाया वसूली के लिए अब विद्युत निगम ने सख्ती शुरू कर दी है. जिसमें विद्युत निगम ने क्षेत्र के चार गांवों में बकाया जमा नहीं होने पर ट्रांसफार्मर खोलने की कार्रवाई की है. मौके पर पहुंचे निगम कर्मचारियों ने सिंगल और थ्रीफेज दोनों श्रेणियों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की है. उल्लेखनीय है कि सांगोद सहायक अभियंता कार्यालय के अधीन सभी श्रेणियों के छह हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया चल रही है.