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झुंझनू: निर्वाचन अधिकारी की राजनीतिक दलों को हिदायत, करनी होगी आचार संहिता की पालना

राज्य में पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई और हिदायत दी गई कि किसी भी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Dec 27, 2019, 10:42 PM IST

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झुंझुनूं में पंचायत राज चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू

झुंझुनू. पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना सभी राजनीतिक दलों का दायित्व बनता है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. राज्य में पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई और हिदायत दी गई कि किसी भी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

झुंझुनूं में पंचायत राज चुनावों को लेकर आचार संहिता लागू

जिले में भी हो गए तीन चरण

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में पंच एवं सरपंच के चुनाव तीन चरणों में करवाए जाएंगे. प्रथम चरण में झुंझुनू, सूरजगढ़ एवं सिंघाना और द्वितीय चरण में अलसीसर, उदयपुरवाटी बुहाना तथा तृतीय चरण में चिड़ावा, नवलगढ़ और खेतड़ी पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे.

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बैठक में विस्तार से जानकारी

राजनीतिक दलों को सजग और सतर्क रहकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से जानकारी दी. किसी दल या अभ्यर्थी को जाति धर्म या भाषाई समुदायों को बढ़ाने या घृणा उत्पन्न करने ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए. राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सभा एवं जुलूस तथा कोई भी रैली आयोजित करने से पहले आरओ से अनुमति लेवे, राजनीतिक दलों को सजग करने और आदर्श आचार संहिता की पालना के प्रावधानों के बारे में बताया.

चुनाव से पहले वाले दिन तक जुलूस एवं रैली के लिए अनुमति लेने एवं कैंपिंग वाले दिन तक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. लाउडस्पीकर के लिए अभ्यर्थी को अनुमति लेनी होगी साथ ही अभ्यर्थी द्वारा सभा, जुलूस, रैली में हुए खर्च का बिल निर्वाचन विभाग को देना होगा.

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