झालावाड़. जिले की पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 3 साल पहले सारोला थाना क्षेत्र से एक किशोरी को भगाकर ले जाने के बाद उसे कब्जे में रखकर ज्यादती करने के मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 23 मई 2016 को पीड़िता के पिता ने सारोला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह और उसकी पत्नी खेत पर गए हुए थे और नाबालिग बेटी घर पर ही थी. उन्होंने बताया कि जिसे दिन में करीब एक बजे योगेश गुर्जर नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया. जिसके बाद युवक ने अलग-अलग स्थानों पर रखते हुए किशोरी के साथ ज्यादती की.