जालोर. जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले में रविवार से धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने के निर्देशों के अनुसरण में जिले में जारी निषेधाज्ञा लागू की है. जिसके तहत जिले में सभी प्रकार के मेलें, जुलूस, धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का आयोजन बिना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट् की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा.
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इसके अलावा यदि विदेश से या अन्य राज्य से भारतीय नागरिक प्रवेश करता है तो उसके स्वास्थ्य की चिकित्सकीय जांच नजदीकी चिकित्सालय में करवाई जानी आवश्यक होगी और बिना चिकित्सा जांच या स्क्रीनिंग के जिले में निवास नहीं करेगा. कोरोना वायरस के संबंध में कोई अफवाह नहीं फैलाएगा. कोई भी व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं करेगा और एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल नहीं करेगा.
उन्होंने कहा कि राज्य और भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी एडवाइजरी और आदेश/डीएमसी के तहत जारी आदेशों की पूर्ण पालना करनी होगी. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कड़े प्रतिबंध उपायों की सख्ती से अनुपालना करवाई जाएगी और केवल आवश्यक गतिविधियां ही अनुमत होगी.