जालोर. जिले में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं मिलने के कारण जिले को ग्रीन ज़ोन में रखा है. जिसके चलते यहां 20 अप्रेल से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो जाएगा. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने संशोधित लाॅकडाउन के संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं. जिसमें उन्होंने बताया कि, जिले में आगामी आदेशों तक धारा 144 जारी रहेगी. इसके अन्तर्गत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसकी अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. नई गाईडलाईंस के अनुसार चिकित्सकीय कारणों को छोड़कर या दिशा-निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा.
- जिले में खुलेंगी ये दुकानें
मॉडिफाई लॉकडाउन के तहत किराना और प्रोविजनल स्टोर, फल सब्जी, दूध, अंडे, मीट, चिकन, फिश, पशु आहार ,मुर्गी दाना बेचने वाले, कृषि संबंधित संगठन विक्रेता, कृषि उपकरण और मरम्मत की दुकान, राजमार्ग और अन्य स्थानों पर टायर पंचर और रिपेयरिंग की दुकानें खुल सकेंगी. साथ ही रेस्टोरेंट और भोजनालय केवल होम डिलीवरी के लिए ही खुलेंगे. राजमार्गों पर भोजन के लिए ढाबे आउटडोर खाने की सुविधा के साथ संचालित किए जा सकते हैं.
- बिना मास्क नहीं देंगे सामान
नवीन आदेश में दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि, जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है, उसको समाान विक्रय नहीं करेगा और न ही दुकान में प्रवेश दे गेगा. एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक और बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बाकी सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे.
- यह दुकानें रहेगी बंद
हालांकि, नवीन मॉडिफाई लॉकडाउन के दौरान मोबाईल, इलेक्ट्रोनिक्स, कपड़े की दुकान, शो रूम, बर्तन, फैन्सी सामान की दुकान और मिठाई की दुकानें नहीं खोली जा सकेगी.
- जारी किए जाएंगे ई-पास
जिले में दुकानों के मालिकों और दुकानों का स्टाफ जो सामान की होम डिलीवरी करने का काम करेगा. उसके लिए जिला प्रशासन या पुलिस पास जारी करेगी. इस पास के लिए rajcop citizen aap या epass.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है.