जयपुर.एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल और अभियुक्त अहसान खान को छह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में अवैध मादक पदार्थो के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है.
मादक पदार्थो की आसानी से उपलब्धता के चलते युवा वर्ग में इसके सेवन का प्रचलन बढ़ा है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं. इसके चलते युवाओं का विकास भी अवरुद्ध हो रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी नशा मुक्ति केन्द्र और एन्टी ड्रग्स चौकियां खोलकर मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. ऐसे में ड्रग सप्लाई करने वालों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. इसके अलावा अभियुक्त बजरंग को पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. ऐसे में उसने वापस अपराध को दोहराया है, इसलिए उसे अधिक दंड दिया जा रहा है.