जयपुर.आर्थिक अपराध मामलों की विशेष एसीएमएम कोर्ट ने मस्कट से बिना सीमा शुल्क चुकाए सोना और विदेशी घड़ियों की तस्करी करने वाले अभियुक्त सैयद अहमद अल्ताफ को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक निवासी इस अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को डेढ़ माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी.
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी बनवारी लाल ताखर ने अदालत को बताया कि राजस्व सूचना निदेशालय की क्षेत्रीय इकाई, जयपुर के अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि 9 अगस्त, 2012 को ओमान एयर की उड़ान से अभियुक्त मस्कट से जयपुर आ रहा है. जिसके पास वाणिज्यिक मात्रा में सोने के आभूषण हैं, जो ग्रीन चैनल से गुजर कर इस सामान की तस्करी करेगा. सूचना पर कार्रवाई करते हुए निदेशालय के अधिकारियों ने शाम 6 बजे जयपुर हवाई अड्डे पर उतरे अभियुक्त की तलाशी ली. इस दौरान अभियुक्त के पांव के मोजों में छिपाकर लाई ढाई किलोग्राम सोने से बनी 247 चैन बरामद हुई. जिनका बाजार मूल्य 64 लाख रुपए से अधिक का था.