जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 के विवादित प्रश्नों से जुडे़ मामले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की अपील में अभ्यर्थी नितिन कुमार व अन्य की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया की भर्ती परीक्षा में पूछे गए दो विवादित प्रश्नों को लेकर एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर उनकी पुन: जांच करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने गत 24 अगस्त को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी. प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एकलपीठ के आदेश से रोक हटने के बाद अब राज्य सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है.