जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी की गई उम्मीदवारों की सूची में अपात्र अभ्यर्थियों को शामिल करने और अभ्यर्थी को बोनस अंक नहीं देने पर चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश जयराम की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने गत मई माह में निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन किया. उसके पास तय अनुभव प्रमाण पत्र भी हैं, लेकिन उसे बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया. वहीं दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी सूची में ऐसे अपात्र लोगों को शामिल कर लिया, जिनके पास वैधानिक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है. इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन की सूची भी विवादित है. इस सूची में एक उम्मीदवार का नाम एयर बोल्ट और उसके पिता का नाम एप्पल वॉच बताया गया है.