जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि अधिकरण को स्वायत्तशासी (not right hear cases of autonomous institutions) संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा से जुडे़ मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. अधिकरण सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई ही कर सकता है. अधिकरण ने यह आदेश श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कर्मचारी अशोक कुमार शर्मा व अन्य की ओर से पेश अपील को खारिज करते हुए दिए.
अधिकरण ने आदेश में कहा कि अपीलार्थी विवि का कर्मचारी है. विवि एक स्वायत्तशासी संस्था है. कर्मचारी को नियुक्त करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इसलिए विवि कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई अधिकरण नहीं कर सकता. विवि के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी विवि में निजी सहायक है. विवि ने एक मार्च 2021 को उसका तबादला कुम्हेर कृषि कॉलेज में कर दिया.