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अधिकरण को स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं

राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि अधिकरण (not right hear cases of autonomous institutions) को स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा से जुडे़ मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है.

not right hear cases of autonomous institutions,  Tribunal dismissed the appeal
स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं.

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Published : Nov 16, 2022, 8:06 PM IST

जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि अधिकरण को स्वायत्तशासी (not right hear cases of autonomous institutions) संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा से जुडे़ मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. अधिकरण सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई ही कर सकता है. अधिकरण ने यह आदेश श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कर्मचारी अशोक कुमार शर्मा व अन्य की ओर से पेश अपील को खारिज करते हुए दिए.

अधिकरण ने आदेश में कहा कि अपीलार्थी विवि का कर्मचारी है. विवि एक स्वायत्तशासी संस्था है. कर्मचारी को नियुक्त करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इसलिए विवि कर्मचारी के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई अधिकरण नहीं कर सकता. विवि के अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी विवि में निजी सहायक है. विवि ने एक मार्च 2021 को उसका तबादला कुम्हेर कृषि कॉलेज में कर दिया.

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इसे चुनौती देने पर अधिकरण ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. विवि की ओर से कहा कि विवि का गठन 2013 में हुआ था और तब से ही अपीलार्थी जयपुर से बाहर तबादला होकर नहीं गया. विवि स्वायत्तशासी संस्था है और अधिकरण को उसके कर्मचारी की अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है. वह सरकारी कर्मचारी व लोकसेवक नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाए. अधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील को खारिज कर दिया.

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