जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की सीएफसीडी नहर का वर्ष 1947 और 1955 की जमाबंदियां और नक्शों सहित अन्य रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि रामगढ़ बांध के मामले में हाईकोर्ट ने सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों की 1947 और 1955 की स्थिति पुन: कायम करने के निर्देश दिए थे. इसकी पालना में भरतपुर की सीएफसीडी नहर के किनारों पर 272 अतिक्रमण चिंहित किए गए थे.