जयपुर.चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेग्युलेशन) एक्ट-2021 और सरोगेसी (रेग्यूलेशन) एक्ट-2021 के संबंध में गठित राज्य स्तरीय बोर्ड की पहली बैठक हुई. बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. राज्य में एक्ट लागू होने से पहले जो एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लिनिक कार्य कर रहे हैं, उनसे इस संबंध में शपथ-पत्र लेने और उनमें कार्यरत विशेषज्ञों जैसे एब्रियोलॉजिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिक काउंसलर की योग्यता/अनुभव में एक बार की छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया है.
बैठक में एआरटी क्लिनिक/एआरटी बैंक/सरोगेसी क्लिनिक के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू (Surrogacy clinic in Rajasthan) करने का भी फैसला लिया गया. साथ ही इनके पंजीकरण से पहले भौतिक निरीक्षण किए जाने के संबंध में बोर्ड की ओर से एप्रोप्रियेट अथॉरिटी को अधिकृत किया गया है. एप्रोप्रियेट अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध सभी प्रकरणों में अपील राज्य सरकार से की जाएगी.