चाकसू (जयपुर).जिले में अवैध निर्माण और मोहनलाल मिश्रा के मकान को तोड़ने के संबंध में न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा- 166, 166ए, 166बी और 166सी, 217, 427, 441, 452, 504, 506, 120बी, के तहत नगर पालिका अधिशाषी अधिकारी बृजेश कुमार गोयल और विकास अधिकारी पंचायत समिति चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ और अन्य कर्मचारी के विरुद्ध पुलिस थाना चाकसू को मुकदमा दर्ज कर इस प्रकरण में जांच कर न्यायालय के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है.
परिवादी पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नाथूलाल शर्मा ने बताया कि टिगरिया रोड़ पंचायत समिति के पास परिवादी पीड़ित मोहनलाल मिश्रा काफी सालों से मकान बनाकर रह रहे थे. वहीं निर्माणधीन मकान को नगरपालिका चाकसू के विकास अधिकारी चाकसू बृजेंद्र सिंह धाकड़ ने अवैध रूप से तोड़ दिया. जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था.