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गहलोत सरकार के बेरोजगारी भत्ते का 'सच'....देखिए Ground रिपोर्ट में

ईटीवी भारत ने रोजगार विभाग से आंकड़ो को टटोलने की कोशिश की तो विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए.

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Published : Mar 12, 2019, 11:23 PM IST

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जयपुर. प्रदेश सरकार बेरोजगारी भत्ते को अपनी महत्वकांशी योजना जरूर बता रही हो और युवाओं के लिए आर्थिक सहायता की बात कर रही हो लेकिन धरातल की स्थिति कुछ ओर ही साबित कर रही है. दरअसल, विभाग के पास बेरोजगारी भत्ते का ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है कि आखिर कितने बेरोजगारों को उसने फरवरी से मार्च 2019 के बीच पंजीकृत करवाया और कितने युवाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है.

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ईटीवी भारत ने रोजगार विभाग से आंकड़ो को टटोलने की कोशिश की तो विभाग के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए. उनका कहना है कि विभाग के बास नए बेरोजगारों का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिनको भत्ता योजना में शामिल किया जा सके. ना ही ये आंकड़े हैं कितने युवाओं ने पंजीकरण करवाया है और कितने युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है.

पुराने पंजीकृतों को ही मिल रहा फायदा
रोजगार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हीं युवाओं को लाभ मिल रहा है जो पहले से पंजीकृत हैं. ऐसे करीब 72 हजार युवाओं के खाते में ही 1 फरवरी से 3 हजार और 3500 रुपए जा रहे हैं. नए युवा इसका अभी लाभ लेने से वंचित ही हैं. आकंड़ों को लेकर विभाग का कहना है कि आचार सहिंता के चलते कर्मचारियों को चुनावों में लगाया गया है जिसके चलते डेटा अभी तक जुटा नहीं पाए हैं.

प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपये का भत्ता देने की बात कही थी. वहीं 30 जनवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद युवाओं के बीच घोषणा की थी कि 1 फरवरी से युवा पंजीकरण करवा सकेंगे और 1 मार्च 2019 से उनके खाते में पैसे आना शुरू हो जाएंगे. लेकिन प्रदेश के युवाओं को इसके लिए ना केवल ई-मित्र बल्कि रोजगार विभाग के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

रोजगार विभाग के कार्यालय में आये कई युवाओं का कहना है की सर्वर डाउन, ओटीपी, डाक्यूमेंट्स जैसी कई समस्याएं आ रही हैं जिसके चलते विभाग के कई बार चक्कर काट लिए लेकिन कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा है. विभाग के कर्मचारी भी युवाओं को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट के चक्कर कटवा रहे है.

बेरोजगारी भत्ता
छात्राओं को 3500 रुपए
छात्र को 3000 रुपए

यह थे नियम
1. अभ्यर्थी राजस्थान का मुल निवासी होना चाहिए.
2. अभ्यर्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
3. अभ्यर्थी को स्नातक पास बेरोजगार होना जरूरी है, वही अंतिम वर्ष में अध्यनरत अभ्यर्थी इस योजना पात्र नहीं है.
4. अभ्यर्थी राजस्थान सरकार की अन्य जनकल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, यानी अभ्यर्थी ने यदि कोई छत्रवर्ती ली है, तो उस खाते का विवरण बेरोजगारी भत्ते में ना दे.
5. एक ही परिवार के अधिकतम दो अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र है.
6. अभ्यर्थी के पास एसबीआई बैंक खाता होना जरूरी है, अगर पूर्व में एसबीआई का खाता है तो भी मान्य होगा.
7. बेरोजगारी भत्ता पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसके लिए रोजगार कार्यलय जाने की जरूरत नहीं है.
8. जिन अभ्यर्थी ने इस योजना का पंजीकरण और भत्ता आवेदन पहले से कर रखा है और भत्ता 1 साल का प्राप्त कर लिया है. उन अभ्यर्थी को भत्ता रिन्यू करवाना जरूरी है, जो ई-मित्र पर होगा.
9. सामान्य वर्ग और ओबीसी के अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 30 वर्ष है, वही एससी और एसटी की आयु सीमा में 5 वर्ष की छुट है.

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