जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर- द्वितीय ने बीमा अवधि के दौरान कार चोरी होने के बावजूद भी वाहन मालिक को बीमा क्लेम नहीं देने को इंश्योरेंस कंपनी का सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को वाहन की क्लेम राशि 4.90 लाख रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करे. वहीं आयोग ने परिवादी को हुई शारीरिक व मानसिक परेशानी के लिए बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि वह परिवादी को साठ हजार रुपए हर्जाने के तौर पर अलग से अदा करे.
आयोग ने यह आदेश हनुमान सहाय शर्मा के परिवाद पर दिए. आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने कहा कि बीमा कंपनी ने बीमित वाहन की क्षतिपूर्ति न देकर गंभीर सेवा दोष कारित किया है. यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की श्रेणी में आता है. इसलिए बीमा कंपनी पर अलग से हर्जाना लगाया जाना उचित है. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने अपनी कार का बीमा विपक्षी कंपनी से करवाया था. जिसकी अवधि 14 अप्रैल 2015 से 13 अप्रैल 2016 तक थी.