जयपुर. सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने बैंक को 1 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने पर एसबीबीजे बैंक की पृथ्वीराज रोड शाखा के तत्कालीन मैनेजर केबी गर्ग को 5 साल की सजा सुनाई है.इसके साथ ही अदालत ने अनुज भटनागर, अखिलेश चतुर्वेदी, सुनीता चतुर्वेदी, शायर प्रजापति, राज कुमार सेठी, फकरुद्दीन, अब्दुल हबीब, खाजू खान और वीएस संगर को तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया है. वहीं अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 11 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
करोड़ों की ठगी करने वाले बैंक मैनेजर को 5 साल की सजा - manager
यहां एक बैंक मेनेजर ने साल 2001 में बैंक में मैनेजर पद पर कार्यरत होते हुए भी करोंड़ों की ठगी करी. जिसे कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि साल 2001 से साल 2003 तक अभियुक्त केबी गर्ग शहर की पृथ्वीराज रोड स्थित एसबीबीजे बैंक शाखा का मैनेजर था. इस दौरान उसने अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत कर खातों में फर्जी एंट्री की.वही टीडीआर का नवीनीकरण कर अन्य खातों में राशि जमा कराई और खाताधारकों की मदद से रुपए निकाले. जिसके चलते बैंक को 1 करोड़ 31 लाख 12 हजार 854 रुपए का नुकसान पहुंचा. बैंक प्रशासन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने पर सीबीआई ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.