डूंगरपुर. विशेष पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसमें आरोपी को दोषी पाए गए और कोर्ट ने यह सजा सुनाई.
विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसे बंदी बनाकर रखने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी हलुराम उर्फ हरीश डामोर को कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं कोर्ट ने मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.