डूंगरपुर. दुकान पर सामान लेने जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
लैंगिंग अपराधों से नाबालिगों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी जितेंद्र निवासी डोलवारियो का ओडा को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. वहीं दोषी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.