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डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

डूंगरपुर में एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर साढ़े 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

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Published : Jul 28, 2020, 8:45 PM IST

डूंगरपुर.जिले एक साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 15 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.

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बता दें कि 14 जनवरी, 2019 को पीड़िता ने कोतवाली थाना क्षेत्र में केस दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि 13 जनवरी की शाम को वह अनाज पिसवाने के लिए चक्की पर गई थी. इसके बाद वह वापस अपने घर जा रही थी. इस दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और अपने साथ चलने को कहा.

जिसपर पीड़िता ने मना किया तो उसे जबरन पकड़कर आरोपी अपने रिश्तेदार के घर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान नाबालिग के चिल्लाने पर परिवारजन पहुंचे तो वह दौड़कर भाग गया. इसी मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

डूंगरपुर में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला, पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सुनाई सजा

लैंगिंग अपराधों से बालको का संरक्षण एवं बाल अधिकार आयोग डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए मंगलवार को फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी दोषी करार देते हुए 5 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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