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8 माह तक महिला को पत्नी की तरह रखा, कई बार बनाए संबंध, बाद में दलित कहकर ठुकराया, मामला दर्ज

धौलपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक दलित महिला के साथ एक व्यक्ति ने सहमति-पत्र पर शादी कर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया (Woman rape case in Dholpur) है. पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी ने कई जगह ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद अमानवीय यातनाएं देकर छोड़ दिया. इस संबंध में महिला ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है.

Woman rape case in Dholpur, accused got married by consent letter
8 माह तक महिला को पत्नी की तरह रखा, कई बार बनाए संबंध, बाद में दलित कहकर ठुकराया, मामला दर्ज

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Published : Jun 9, 2022, 5:39 PM IST

Updated : Jun 9, 2022, 11:13 PM IST

धौलपुर. कोतवाली थाना इलाके में एक दलित महिला के साथ सहमति-पत्र पर शादी कर एक व्यक्ति की ओर से 8 माह तक शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. आरोपी के महिला को ठुकराए जाने के बाद एससी-एसटी न्यायालय के समक्ष बलात्कार, धोखाधड़ी समेत विभिन्न संगीन धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया (Rape case registered in Dholpur) है.

एससी-एसटी न्यायालय में दर्ज कराए गए परिवाद में 31 वर्षीय दलित पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2007 में उसकी करौली जिले में शादी हुई थी. शादी के बाद से ही उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट कर अमानवीय यातनाएं देता था. पति की यातनाओं से परेशान पीड़िता ने वर्ष 2014 में छोड़ दिया. पीड़िता के मुताबिक इस दौरान वह अपनी मां के पास धौलपुर आ गई. पीड़िता का कहना है कि उसकी मां जिला कारागार में पुलिस स्टाफ के लिए मजदूरी पर खाना बनाने जाती थी. मां के साथ पीड़िता भी मजदूरी पर उसकी मदद करने जाती थी.

महिला से कई बार संबंध बनाने के बाद क्यों ठुकराया दिया आरोपी ने...

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परिवाद में बताया कि आरएसी का गार्ड रामकुमार जिला कारागार पर भी तैनात था. जिसके पास उसका परिचित आरोपी 41 वर्षीय सुनील दत्त शर्मा भरतपुर आता रहता था. एक दिन पीड़िता की सुनील से मुलाकात हो गई. परिवाद में बताया कि आरोपी सुनील ने शादी का प्रस्ताव रख दिया. पीड़िता का आरोप है आरोपी ने सहमति-पत्र पर शादी की स्वीकृति दे दी. इसके बाद पीड़िता से पत्नी के संबंध बनाकर साथ रखने लगा. इस दौरान आरोपी पीड़िता को धौलपुर के अलावा अपने गांव एवं अन्य स्थानों पर ले गया. जहां आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए.

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महिला का आरोप है कि अप्रैल 2022 में आरोपी मारपीट कर उसे छोड़ गया. पीड़िता ने सिस्टम पर उंगली उठाते हुए कहा कि घटना को लेकर महिला पुलिस थाना एवं कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. लेकिन पुलिस ने बिना कार्रवाई किए टरका दिया. धोखाधड़ी एवं हैवानियत की शिकार हुई पीड़िता ने एससी-एसटी न्यायालय के समक्ष आरोपी के खिलाफ धारा 376, 420, 366, 323, 341, 504 आईपीसी एवं एससी-एसटी एक्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है. कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. प्रकरण की जांच सीओ सिटी प्रवेंद्र कुमार कर रहे हैं.

Last Updated : Jun 9, 2022, 11:13 PM IST

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