धौलपुर.जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर अधिक खतरनाक और भयावह है. सिर्फ अप्रैल माह में इनकी संख्या बढ़कर 471 हो गई है. कोविड पॉजिटिव की दर भी 3.06 प्रतिशत हो गई है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से विभिन्न बाजार, कार्यस्थल, व्यावसायिक, निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों आदि के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों में अधिक कड़ाई करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सम्पूर्ण जिले में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा.
इस दौरान सभी बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 5 बजे और राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे. यह समयावधि अनिवार्य, आपातकालीन एवं स्वास्थ्य सेवाओं, कोविड मैनेजमेंट से संबंधित राजकीय कार्यालयों, निरंतर उत्पादन तथा रात्रिकालीन शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, दवा की दुकानों, आईटी कम्पनियों, विवाह समारोहों, बस और रेलवे आने-जाने वाले यात्राीगण, माल परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग आदि में नियोजित लोगों पर लागू नहीं होगी. इस छूट के लिए अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी. इन्फोर्समेन्ट टीम को पहचान-पत्र, निमंत्राण-पत्रा, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज दिखाया जा सकेगा.