दौसा. शिक्षा अधिकारी के आदेश के बाद में जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों ने आक्रोश व्यक्त किया. स्कूल संचालकों का कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी किया. जिसमें स्कूल संचालकों को निर्देश दिया हैं कि वह किसी भी छात्र की फीस बकाया होने पर उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं रोक सकता है. इस आदेश के बाद में जिले के सभी निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों में शिक्षा विभाग के प्रति रोष व्याप्त किया गया.
शिक्षा अधिकारी के आदेशों पर निजी स्कूल संचालकों ने रोष व्यक्त किया निजी शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी प्रभु दयाल गुर्जर ने बताया कि सीडीओ ने आदेश दिया है कि विद्यालय में किसी भी छात्र की फीस बकाया होने पर उसकी टीसी नहीं रोके बल्कि सारे सर्टिफिकेट उसको प्रदान किया जाए. गुर्जर ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में जब तक छात्र का नोड्यूज नहीं मिल जाता तब तक उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है.
निजी शिक्षण संस्थान फीस के सहारे ही चलते हैं. निजी शिक्षण संस्थान के अध्यापकों को भी वेतन फीस के आधार पर ही दी जाती है. ऐसे हालात में यदि छात्रों को बिना फीस लिए टी. सी. दी गई तो स्कूल चलाने में काफी समस्या होगीं.
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प्रभु दयाल गुर्जर ने बताया कि राजस्थान के कई अन्य जिलों में भी इस तरह के आदेश दिए गए थे, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें वापस ले लिए. दौसा के जिला शिक्षा अधिकारी अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए अपने आदेशों को वापस नहीं ले रहे हैं. जिसके चलते सभी निजी शिक्षण संस्थान के संचालकों ने शहर के नेहरू गार्डन में एकत्रित होकर एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में उन्होनें शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही शिक्षा विभाग के उप निदेशक को ज्ञापन सौंपा. साथ ही शिक्षा अधिकारी को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो आगामी समय में सीडीओ के कार्यालय पर सभी शिक्षण संस्थान के संचालक धरना प्रदर्शन करेंगे.