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चूरू में लॉकडाउन के दौरान भी 35 श्रेणियों में जारी होंगे पास, 12 अधिकारियों को किया गया अधिकृत

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Published : Apr 20, 2020, 1:13 PM IST

चूरू में 24 अप्रैल से 3 मई तक 35 श्रेणियों में आने-जाने के लिए व्यक्तियों और वाहन चालकों को पास जारी किए जाएंगे. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एसपी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 12 अधिकारियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है. वहीं चूरू जिला मुख्यालय और सरदारशहर में कर्फ्यू होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को यह सुविधा अभी नहीं मिलेगी.

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चूरू में लॉकडाउन के दौरान भी 35 श्रेणियों में जारी होंगे पास

चूरू.जिले में 24 अप्रैल से 3 मई तक 35 श्रेणियों में आने-जाने के लिए व्यक्तियों और वाहन चालकों को पास जारी किए जाएंगे. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एसपी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित 12 अधिकारियों को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया है.

यह सभी अधिकारी राजकोप और ई-पास पर ऑनलाइन पास प्राप्त करने के लिए अपलोड किए गए आवेदनों का निस्तारण करेंगे. जिले के सभी राजकीय और निजी चिकित्सा संस्थानों में सेवाएं दे रहे कार्मिकों के लिए उनके संस्थान की ओर से जारी किए गए पास मान्य होंगे. वहीं चूरू जिला मुख्यालय और सरदारशहर में कर्फ्यू होने के कारण इन क्षेत्रों के निवासियों को यह सुविधा अभी नहीं मिलेगी.

ये अधिकारी इन श्रेणियों के लिए पास जारी करेंगे

  • जिला पुलिस अधीक्षक- स्वरोजगार में लगे हुए व्यक्तियों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मोटर मैकेनिक, निजी सुरक्षा सेवाएं और राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए दुकानें, टायर और पंचर की दुकानें. राजमार्गों पर ढाबे और परिवहन वहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानें.
  • एडीएम- बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस के खुदरा और स्टोरेज आउटलेट और निर्माण गतिविधियां सरकारी प्रोजेक्ट.
  • सीईओ, जिला परिषद- निर्माण गतिविधियां.
  • जिला रसद अधिकारी- किराना और प्रोविजन स्टोर, रेस्टोरेंट और भोजनालय होम डिलीवरी के लिए और होम डिलीवरी सर्विस.
  • जिला परिवहन अधिकारी- परिवहन सेवाओं के कार्यालय और गोदाम, माल परिवहन सेवा और जिला/ राज्य से बाहर आवागमन के लिए.
  • तहसीलदार, चूरू- केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण, आयुष, पशु चिकित्सा दवाइयों के दुकानदार, फल-सब्जियां, दूध डेयरी, पशु आहार और मुर्गी दाना से जुड़े हुए संबंधित विक्रय केंद्र.

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  • उप निदेशक, कृषि विभाग- कृषि और उद्यानिकी से संबंधित बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मशीनरी, यंत्रों और उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान.
  • संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग- टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज और आईटी सेवाएं.
  • महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र-जरूरी औद्योगिक इकाइयों, केमिकल संबंधी व्यवसाय.
  • क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको- भंडार गृह, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज.
  • सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग- दिव्यांगों, मानसिक रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं के लिए आश्रय ग्रहों का संचालन.
  • सहायक खनिज अभियंता- खानों के संचालन के लिए विस्फोटक और अन्य गतिविधियों के परिवहन और आपूर्ति के लिए पास जारी करेंगे.

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