चूरू (सादुलपुर). चूरू जिले के सादुलपुर में गत 3 फरवरी की रात को 9 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने त्वरित न्याय का फैसला किया है. जिले की पॉक्सो अदालत ने इस मामले में आगामी सुनवाई रोजाना करने के आदेश दिए हैं.
सादुलपुर रेप केस में पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी इस मामले में 16 से 21 मार्च तक रोजाना सुनवाई करेंगे. इन 5 दिनों में कुल 25 गवाहों के कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज होंगे. दरिंदगी के आरोपी अकरम काजी पर पॉक्सो कोर्ट ने IPC और पोक्सो एक्ट के तहत कई संगीन धाराओं में चार्ज तय किए हैं.
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पुलिस ने भी निभाया अपना फर्ज....
इस बेहद संगीन मामले में चूरू पुलिस ने भी अपना फर्ज निभाते हुए मामला दर्ज होने के महज 13 दिनों में ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने 20 फरवरी को हुई चार्ज बहस के बाद 16 मार्च से इस मामले में रोजाना सुनवाई के आदेश जारी किए.
आपको बता दें कि सादुलपुर में 3 फरवरी की रात को आरोपी अकरम काजी ने 9 साल की मासूम को खंडहर में ले जाकर उसे अपनी हैवानियत का शिकार बनाया था. आरोपी ने दुष्कर्म के बाद मासूम को जान से मारने की नियत से उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से बच्ची को जिंदा दफना दिया था. हालांकि बच्ची सौभाग्यशाली रही और जिंदा बच गई.