चित्तौड़गढ़.अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर आने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ केके शर्मा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले यात्रियों को जिले में प्रवेश करते समय 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई यात्री अगर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए. इसी के साथ जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थानिक चेकपोस्ट पर राउंड द क्लॉक कार्मिक तैनात रहें. इस हेतु राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, पंचायतीराज, नगर निकाय, शिक्षा एवं अन्य विभागों के कार्मिक तैनात किये जाएं. कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्थापित चेकपोस्ट पर छाया-पानी की समुचित व्यवस्था हो, चेकपोस्ट पर आने वाले समस्त यात्रियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ऐसे यात्री जो अपनी जांच रिपोर्ट नहीं ला रहे हैं, उनसे बंध पत्र भरवाया जाकर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट या ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जाए.
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