बूंदी. एडीजे कोर्ट नंबर-1 ने गवाह पर हमला करने वाले छह दोषियों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया है है. गवाह पर हमला करने का ये मामला साल 2012 का है.
एक मामले में गगन शर्मा नाम के युवक ने आरोपी बब्बू कसाई और रिंकू के खिलाफ बूंदी एडीजे कोर्ट में गवाही दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद बब्बू कसाई और रिंकू ने योजना बनाकर शहर के सेठ जी का चौक से गगन शर्मा को बंधक बनाया और बूंदी शहर के सब्जी मंडी लेकर आ गए. यहां सभी आरोपियों ने सरिए, लाठी और डंडों से गगन शर्मा को बुरी तरह से मारा. उसे अधमरा कर मौके से फरार हो गए.
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित गगन शर्मा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था. इसके बाद पीड़ित गगन शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
बूंदी में गवाह पर हमले के मामले में ADJ कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई सजा सालों तक अंडर ट्रायल चले मामले में आरोपी बब्बू कसाई, रिंकू, भज्जी, सानू , आशिक, डीग्गी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 2000 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया. वहीं, आरोपी शेर खान को दोषमुक्त कर दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 17 गवाह और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे.
जैसे ही सजा सुनाई गई, वैसे ही दोषियों का परिवार बूंदी कोर्ट में पहुंच गया. बता दें कि ये सभी दोषी अन्य संगीन मामलों में भी आरोपी हैं. इनमें से दो शहर के हिस्ट्रीशीटर हैं.