बीकानेर. श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सोनियासर गांव में हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में सोमवार को एससी एसटी कोर्ट ने 8 आरोपियों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट के न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार वाजा ने एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामले में निर्णय करते हुए मुलजिमान को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक कुंवर कुन्दन व्यास की ओर से की गई.
एक आरोपी की मृत्यु :विशिष्ठ लोक अभियोजक कुंवर कुन्दन व्यास ने बताया कि करीब 17 साल पहले एक फरवरी 2006 को श्रीडूंगरगढ़ के सोनियासर मिठिया बास में परिवादी रामकरण, श्रवणराम, तीजा के खेत में हुए झगड़े में परिवादी रामकरण घायल हो गया. शरीर पर गंभीर चोट के चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि श्रवणराम और तीजा गंभीर रूप से घायल हो गई. इस मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत पेश किया.