भीलवाड़ा. भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट (NDPS Court in Bhilwara) ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में सकराम गुर्जर और राधाकिशन गुर्जर को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास (2 Doda smugglers sentenced to 10 years in Bhilwara) की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने दोनों पर एक -एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में कोर्ट ने अतिरिक्त एक- एक साल के कारावास भी सुनाया है. बता दें कि कोटडी थाना क्षेत्र में दोनों आरोपी डोडा चूरा तस्करी करते हुए गिरफ्तार हुए थे.
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने कहा कि तत्कालीन कोटड़ी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह को 30 नवंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो वाहन जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा डोडा चूरा की तस्करी की जा रही है. जिस सूचना पर थाना प्रभारी सिंह जाब्ता के साथ कोटड़ी तालाब के पास सवाईपुर रोड पहुंचे और नाकाबंदी की. इस दौरान सवाईपुर की ओर से आई बोलेरो को पुलिस ने रोका. उसमें दो लोग सवार थे. पूछताछ में चालक ने खुद को नंदवाड़ा , मसूदा हाल ब्यावर निवासी सकराम गुर्जर , जबकि उसके पास बैठे व्यक्ति ने मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रावलीकूड़ी निवासी राधाकिशन गुर्जर बताया.