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अलवर: पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर दी नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, कोरोना को लेकर किया जागरूक

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Published : Jul 12, 2020, 7:00 PM IST

अलवर के राजगढ़ कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी. साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी जागरूक किया.

अलवर न्यूज, राजगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च, Flag march of police in Rajgarh, Information on new motor vehicle act
पुलिस के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च

राजगढ़ (अलवर). जिले के राजगढ़ कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को नए मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी. जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक अंजलि अजीत जोरवाल और कोतवाल हरि सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया. मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला.

डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण और मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में किए गए संसोधनों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई. रैली में माइक से अलाउंस कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया. इस दौरान कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य नियमों का पालन करने के साथ-साथ नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में लोगों को बताया गया.

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बता दें कि फ्लैग मार्च पुलिस थाने से शुरू होकर माचाड़ी चौक, चौपड़ बाजार, काकवाड़ी बाजार, गोल सर्किल, सराय बाजार से होते हुए मेला चौराहा पहुंचा. वहां से वापस पुलिस थाने पर आकर संपन्न हुआ. फ्लैग मार्च में करीब 20 जवान ने भाग लिया. कस्बे के व्यापारियों ने पुलिस के जवानों को फूल मालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.

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मोटर व्हीकल एक्ट किया गया लागू...

भारत सरकार की ओर से 1 सितंबर, 2019 से लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को अधिकतर राज्यों में लागू नहीं किया गया था. वहीं, राजस्थान प्रदेश में भी अधिक जुर्माने के चलते नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया था. तकरीबन, 10 महीने के अंतराल के बाद राजस्थान सरकार ने इस नए अधिनियम को लागू कर दिया गया है. अब यातायात नियम तोड़ने पर जेब भी काफी ढीली हो जाएगी. प्रदेश में यातायात नियम तोड़ने पर होने वाले जुर्माने में काफी बढ़ोतरी हुई है.

नियमों के उल्लंघन पर लगेगा इतना जुर्मान...

  • हेलमेट नहीं होने पर 1,000 हजार रुपए
  • प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर 500 रुपए
  • वाहन का बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपए
  • चालक के पास लाइसेंस नहीं होने पर 5,000 रुपए

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